Bhilai Breaking दुर्ग में निजी चिकित्सालयों में हो रही मनमानी की होगी जांच, कलेक्टर ने बनाई 41 अफसरों की टीम, जानें क्या किसने क्या कहा


रमेश गुप्ता


Bhilai Breaking भिलाई। दुर्ग में निजी चिकित्सालयों में हो रही मनमानी की होगी जांच: दुर्ग जिले में निजी चिकित्सालयों व नर्सिंग होम की मनमानी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी बात को देखते हुए कलेक्टर ने इनकी जांच लिए समिति का गठन किया है। पूरे दुर्ग जिले में 116 नर्सिंग होम्स, 66 डाग्नोस्टिक सेंटर्स तथा 150 एलोपैथिक अस्पताल हैं। इनकी जांच में अगर लापरहवाही मिली, तो पहले चेतावनी देंगे और उसके बाद भी नहीं सुधरे तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।


दुर्ग में निजी चिकित्सालयों में हो रही मनमानी की होगी जांच


जिला प्रशासनप द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम नर्सिंग होम एक्ट 2010 – 2013 में उल्लेखित प्रावधान के परिपालन, स्वास्थ्य जिला दुर्ग के सभी क्लिनिकल स्थापना, क्लिनिक, अस्पताल, प्रसूतिगृह ( मेटरनिटी होम ) मेडिकल लेबोरेटरी, उपचर्या गृह, फिजियोथेरेपी स्थापना, अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी, अर्हता प्राप्त दन्त चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट संस्थाओं के वैध अवैध की जांच एवं सत्यापन करने हेतु निम्नानुसार विभागीय अधिकारीयों एवं कर्मचारियों का अलग-अलग टीम का गठन किया गया है।


जांच दलों में होंगे कितने सदस्य


क्लीनिकल स्थापनाओं के निरीक्षण के प्रयोजन एक या एक से अधिक दल (दलों) में न्यूनतम 4 सदस्य होंगे जो कि विभिन्न विषयों के होंगे जिसमें आयुष का एक प्रतिनिधी तथा स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य है, इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य अतः उपरोक्तानुसार टीम ।, ए,वी,सी, डी, ई,एफ, जी, एच और आई में नामांकित अधिकारी व कर्मचारी, योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में डॉ आरके खण्डेलवाल, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट तथा डॉ सतीश कुमार मेश्राम, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे। ये जिले अंतर्गत दिये गये क्षेत्रानुसार संचालित हो रहे समस्त पंजीकृत अपंजीकृत प्रक्रियाधीन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की चेकलिस्ट प्रपत्र अनुसार निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।


कौन-कौन से लोग होंगे टीम में शामिल


निरीक्षण/जॉच किये जाने वाले निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की सूची टीम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, क्षेत्रानुसार संलग्न है । 9 टीमें बनाई गई है जिसमें 41 लोग से भी अधिक शामिल है इस टीम में संयुक्त कलेक्टर , डिप्टी डायरेक्टर ,नायब तहसीलदार ,अतिरिक्त तहसीलदार,आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकारी कर्मचारी, अनु विभागीय अधिकारी,आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी ,होम्योपैथिक अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, जॉन स्वास्थ्य अधिकारी शामिल है।

क्या कहते हैं सीएमएचओ जानें

सीएमएचओ जी मेश्राम ने कहा कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत सभी की जांच की जाएगी । जांच में जो भी कमी पाई जाएगी। तो चेतावनी देकर सुधार करने को कहा जाएगा। अगर उसके बाद भी सुधार नहीं होता है, तो नर्सिंगहोम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।


क्या कहते हैं कलेक्टर


सभी नर्सिंग होम की जांच के लिए टीम बनाई गई है । जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच करेगी। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुष्पेन्द्र मीणा, कलेक्टर जिला दुर्ग ।