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छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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Bilaspur Crime : बिलासपुर ..नाबालिक पीड़िता को शादी का झांसा देकर भगाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने धारा 363 के तहत गिरफ्तार कर लिया है । पुलिस ने बताया कि 18 जून को प्रार्थीया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी लड़की 16 साल जो 15 जून के रात्रि खाना खाकर रात्रि 9 बजे सो गए थे रात्रि करीबन 1 से 2 कहीं चली गई है!
Bilaspur Crime : जिसे आस पास एवं सभी रिश्तेदारी में पता किया कोई पता नहीं चला है कि प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 203/ 2023 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला अति संवेदनशील होने से उचित कार्यवाही एवं मार्गदर्शन हेतु पुलिस अधीक्षक, संतोष सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बिलासपुर राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन पर उक्त बालिका का पता तलाश किया गया पता चला कि अपहृत बालिका संदेही मिलनदास वैष्णव ऊर्फ राजेश पिता रघुवर दास वैष्णव उम्र 19 साल निवासी गाताडीह थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ छ. ग. के साथ में है। मुखबिर की सूचना मिला कि संदेही एवम अपहृत बालिका को ग्राम गाताडीह होना बताया जिस पर थाना पचपेड़ी से टीम तैयार कर ग्राम गाताडीह जाकर अपहृत बालिका एवं संदेही आरोपी मिलनदास वैष्णव ऊर्फ राजेश को बरामद किया गया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया प्रकरण में बालिका का कथन महिला अधिकारी से कराया गया बयान बाद आरोपी के विरूद्ध धारा 366,376 भादवि, 4,6 पोक्सो एक्ट जोड़ी गयी,उक्त आरोपी को 16 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, प्रधान आरक्षक 921 दुलार साय टोप्पो , आरक्षक किशन राय महिला आरक्षक नीता यादव का विशेष योगदान रहा